थाना सासनी गेट, देहली गेट एवं थाना कोतवाली के सम्पूर्ण क्षेत्र में 100% लॉक डाउन घोषित किया जाता है - डीएम।


 
                   ♦कोरोना का प्रकोप - 100 % लॉक डाउन♦



                         Photo :- डी.एम एसएसपी अलीगढ़

अलीगढ़ / तीनों थाना क्षेत्रों में कोई भी सरकारी (राज्य व भारत सरकार) तथा निजी संस्थान, हॉस्पिटल, बैंक, मेडिकल स्टोर, किराना आदि भी नहीं खुलेंगे, 100% लॉक डाउन आज रात 12 बजे से अगले एक सप्ताह तक रहेगा लागू - डीएम।

समस्त आवश्यक एवं अनुमन्य वस्तुओं की डोर टू डोर की जाएगी डिलीवरी, तीनों थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं, 7 बजे से 1 बजे के मध्य भी नहीं होगा आवागमन और न खुलेंगे बाजार - डीएम।
100% लॉक डाउन का पालन कराए पुलिस, तीनों थाना क्षेत्रों में घरों से निकलने वालों पर पुलिस करे सख्त कार्यवाही - एसएसपी।

अलीगढ़ शहर में पैर पसार रहे कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए डीएम श्री चन्द्र भूषण सिंह ने एसएसपी श्री मुनिराज जी के साथ वार्ता कर आज एक सख्त कदम उठाया है। चूंकि शहर में शिक्षित एवं जिम्मेदार लोग भी कोरोना महामारी को रोकने में लापरवाही बरत रहे हैं तथा सत्यता को छुपा रहे हैं, यह आश्चर्यजनक बात है। इसी के चलते थाना सासनी गेट, थाना देहली गेट एवं थाना कोतवाली क्षेत्र में 100 % लॉक डाउन घोषित किया जाता है। लॉक डाउन की अवधि आज रात्रि 12ः00 बजे से एक सप्ताह तक के लिये होगी। 100% लॉक डाउन के दौरान उक्त तीनों थाना क्षेत्रों में समस्त सरकारी कार्यालय (उप्र0 सरकार/भारत सरकार), समस्त बैंक, मैडीकल स्टोर, डाक्टर की क्लीनिक/ हाॅस्पीटल एवं निजी समस्त कार्यालय बन्द रहेंगे। थाना सासनी गेट, थाना देहली गेट एवं थाना कोतवाली क्षेत्र में खाने-पीने से लेकर अनुमन्य आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर डिलीवरी कराई जायेगी। यह निर्देश डीएम श्री चन्द्र भूषण सिंह में आज हुई समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि उक्त तीनो थाना क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा बेरीकेटिग करा दी जाये। यहां यह भी स्पष्ट है कि उक्त 100% लॉक डाउन क्षेत्रों में न कोई अन्दर जायेगा और न ही कोई अन्दर से बाहर आयेगा। 100% लॉक डाउन प्रभावित क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा नियमित रूप से सेनेटाइजेशन तथा साफ-सफाई कराई जायेगी तथा तीनों थाना क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा ही पुलिस से सामन्जस्य स्थापित कर बेरीकेडिंग कराया जाये।

डीएम श्री सिंह ने बताया कि आवश्यक एवं अनुमन्य वस्तुओं के लिये अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 व जिला पूर्ति अधिकार तथा मण्डी सचिव को नामित किया जाता है। पुलिस एवं मजिस्ट्रेट ड्यूटी एवं 100% लॉक डाउन का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने के लिये अपर जिलाधिकारी नगर एवं  पुलिस अधीक्षक नगर को नामित किया जाता है।100% लॉक डाउन किये गए तीनों थाना क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक वाली छूट भी समाप्त की गई है। तीनों थाना क्षेत्रों में 24 घण्टे कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी।

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