उपरोक्त परिसर पर विरोध मीटर स्थापित नहीं था मौके संयोजन से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया व्यक्ति का यह कृत्य भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत अपराध है बिलाल को अवगत कराते हुए उक्त मौके से अवैध केवल 15 मीटर सुविधाअनुसार अपने कब्जे में लेकर सील कर दी और बताया कि 1 वर्ष पहले हफिज के नाम से कनेक्शन था एसडीओ द्वारा इस कनेक्शन को काटा गया था इसको लेकर एसडीओ भरत सिंह से बदतमीजी करते हुए गाली गलौज की थी उसके बाद में कनेक्शन लेने की कोशिश की 15 एमएम की केबिल पोल पर डालकर डायरेक्ट चला रहा था एसडीओ कर्म सिंह राजेंद्र सिंह खुद मौके पर जाकर देखकर विजली डायरेक्ट पाई गई है अपनी ईमानदारी दिखाते हुए केवल को उतरवा दिया आगे कार्रवाई हेतु संबंधित थाने को लिखित में भेजा लेकिन इतना बकाया होने के बावजूद भी पुलिस अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जिससे विभाग को नुकसान हो रहा है विद्युत चोर बिलाल पुत्र मोहम्मद यासीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए इलाक़ा थाना को लिखित में दे दिया है जिससे पहला और वर्तमान में बकाये की वसूली की जा सके l
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