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अलाना में कम उम्र के वर्कर के प्रपत्रों का सत्यापन समेत मेडिकल कराने के दिये निर्देश



राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने अलाना व अलदुआ मीट फैक्ट्री का किया निरीक्षण





       ( बाल श्रम एक कानूनन अपराध, कड़ाई से कराएं अनुपालन )


अलीगढ़ । उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ देवेंद्र शर्मा द्वारा अपने जनपद भ्रमण के दौरान अलाना एवं अलदुआ मीट फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मा0 अध्यक्ष सर्वप्रथम अलाना मीट फैक्ट्री पहुॅचे। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री में सुरक्षा एवं फायर सेफ्टी प्रबन्ध, वर्कशॉप, पैकिंग व प्रोसेसिंग यूनिट का बारीकी से अवलोकन कर फैक्ट्री प्रबधंन को आवश्यक दिशा दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने फैक्ट्री में कार्यरत तीन कम उम्र के मजदूरों की उम्र सत्यापन के लिये सभी आवश्यक प्रपत्रों सहित बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रपत्रों व अभिलेखों के माध्यम से फैक्ट्री वर्कर की उम्र सत्यापित नहीं होती है तो उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेडिकल परीक्षण के उपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 


अलदुआ मीट फैक्ट्री निरीक्षण दौरान उन्होंने विगत दिनों हुए गैस लीक हादसे के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबन्धों का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के स्वाथ्य एवं अधिकारों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मीट फैक्ट्रियों समेत जनपद में कहीं भी बाल श्रम न होने दिया जाए। यह उम्र बच्चों के पढ़ने-लिखने की होती है। बाल श्रम एक कानूनन अपराध है, दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। निरीक्षण के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह, श्रम अधिकारी हिमांशु अग्रवाल उपस्थित रहे। 

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