अलीगढ़:जनपद में माह सितम्बर में 29 सितम्बर कोमहाराजा अग्रसेन जयन्ती, माह अक्टूबर में 08 अक्टूबर कोदशहरा, 13को महर्षि बाल्मीकि जयन्ती, 19 को चहल्लुम, 27 को दीपावली एवं 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती तथा माह नवम्बर में02 नवमबर को छट पूजा त्योहार के अतिरिक्त विभिन्नतिथियों में परीक्षाएं सम्पन्न कराई जा रही हैं। इन अवसरोंपर लोकशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से महानगर में निषेधाज्ञा अर्थात धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर राकेश कुमारमालपाणी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निषेधाज्ञालागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा , जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी , बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसीदूसरे व्यक्ति की भावनायें आहत हों। निषेधाज्ञा आदेशआगामी 15 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगा और उन सभीलोगों पर प्रभावी होगा जो इस अवधि में महानगर में निवासअथवा आवागमन करते हैं।
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