मण्डल में अवैध एवं जहरीली शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी- प्रियदर्शी
फोटो:- मण्डलायुक्त जी.एस. प्रियदर्शी
अलीगढ़ / मण्डलायुक्त जी.एस. प्रियदर्शी ने पंजाब राज्य में जहरीली शराब एवं आंध्र प्रदेश राज्य में सेनेटाइजर पीने से हुई व्यापक जनहानि सम्बन्धी समाचारों को गंभीरता से लेते हुए मण्डल में 07 अगस्त तक जहरीली एवं अवैध शराब के विरूद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि मण्डल में अवैध एवं जहरीली शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उप आबकारी आयुक्त को टीमें गठित कर मण्डल में सघन स्तर पर अवैध एवं जहरीली शराब के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कमिश्नर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उप आबकारी आयुक्त ने मण्डल भर के जिला आबकारी अधिकारियों के नेतृत्व में क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन व सहायक आबकारी आयुक्त एसएसएफ (ए) नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक एसएसएफ (ए)/प्रवर्तन व अधीनस्थ स्टाफ के साथ टीमों का गठन किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मण्डलायुक्त के निर्देशानुसार गठित टीमों द्वारा स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनों की चैकिंग के साथ ही ढ़ाबों, संदिग्ध अड्डों, ग्राम, मुहल्लों, आबकारी अनुज्ञापनों का निरीक्षण एवं विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अवैध एवं जहरीली की बिक्री करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध शराब की बिक्री को समाप्त की जाए l
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