Photo :- प्रतिदिन समीक्षा बैठक
अलीगढ़ / कोरोना महामारी की स्थिति में बेहतर रेस्पोन्स करने के लिये कोरोना कन्ट्रोल रूम के संचालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.05.2020 समय अपरान्ह 01ः00 बजे कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक।
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त के निर्देशो के क्रम में जनपद में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर कोरोना कन्ट्रोल रूम के बेहतर संचालन तथा त्वरित रेस्पोन्स करने के लिये दिनांक 03.05.2020 को समय अपरान्ह 01ः00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी(नगर/प्रशासन/वि0रा0) नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी, उप श्रमायुक्त, पीडी डीआरडीए, जिला पंचायतीराज अधिकारी, जिला बेसिक षिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रभारी अधिकारी कोरोना कन्ट्रोल रूम,अलीगढ शहर के थानावार समस्त मजिस्ट्रेट, जीएम डीआईसी उपस्थिति रहे। बैठक में चर्चा के उपरांत उक्त निर्देशो के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः-
1. जनपद अलीगढ़ में रह रहे अन्य राज्योें के लोगों की सूची तैयार करने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाये। सूची के अनुसार उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करा दी जाये। अन्य राज्य अथवा उप्र0 के अन्य जनपदों के जो लोग जिला प्रशासन के द्वारा क्वारन्टीन किये गये हैं सिर्फ उन्ही व्यक्तियों को बसों के माध्यम से भेजने की कार्यवाही की जाये। ऐसे मजदूर अथवा कर्मचारी जो कोल्ड स्टोरेज, फैक्ट्री अथवा अन्य संस्थानों में रह रहे हैं, उनकी सूची संस्थान मालिकों से प्राप्त कर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुये उन्हे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाये। इन मजदूरों/कर्मचारियों गृह जनपद भेजने के लिए वाहनों की व्यवस्था संस्थान मालिक ही करायेगे।इसी प्रकार जो लोग पैदल के रास्ते अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहे है उन्हें पुलिस रोक कर क्वारन्टीन करा रही है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करा कर उनको भी गृह जनपद भिजवाना सुनिश्चित करें।अन्य जनपद अथवा अन्य राज्यों के लोग अपने वाहन से जाना चाहते है तो वह पास प्राप्त करके जा सकते है।
2.भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अलीगढ शहर रेड जोन में है। भारत सरकार की गाइड लाइन के संदर्भ में शासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त कराये जायेगे उसके अनुसार रेड जोन एरिया में बाजार/ प्रतिष्ठान/ संस्थान खोलने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में अलीगढ़ शहर में जो व्यवस्था है वही यथावत लागू रहेगी। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अलीगढ ग्रामीण क्षेत्र आॅरेन्ज जोन में है। गाइड लाइन के अनुसार आॅरेन्ज जोन में जो भी दुकानें/ प्रतिष्ठान/ संस्थान खोल दिये जाये जिनका समय प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग सिर्फ अपने वाहनों से आवागमन करेंगे। जिसमें दो पहिया वाहन पर एक तथा चार पहिया वाहन में सिर्फ दो व्यक्ति भ्रमण कर सकते हैं। प्रतिष्ठान/ संस्थान मालिकों के द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के सामने एक-एक मीटर की दूरी पर गोल बनवाये जाये, प्रतिष्ठानों पर हाथ धोने के लिए पानी व साबुन की व्यवस्था की जाये। प्रतिष्ठान मालिकों के द्वारा मास्क व ग्लब्स आदि पहने जाये तथा जन सामान्य के द्वारा भी आवश्यक रूप से मास्क पहना जाये। आॅरेन्ज जोन में मन्दिर मस्जिद/ अन्य धार्मिक स्थल, स्कूल, काॅलिज, कोचिंग संस्थान आदि नहीं खोले जायेगे।
समस्त उप जिलाधिकारी ऑरेंज जोन में अपनी तहसील के अन्तर्गत श्रम विभाग, एफडीए व दो अन्य विभागों के अधिकारियों के पैनल बनाकर प्रातः 10 बजे से सांय 7 बजे तक सभी नगर पंचायत व नगर पालिकाओं तथा कस्बों में ड्यूटी लगा दी जाये। इस पैनल के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये जिसमें लोगों के द्वारा सोषल डिस्टेन्सिग, मास्क पहनना,प्रतिष्ठान मालिकों के द्वारा गोले बनवाना तथा हाथ धोने के लिये प्रतिष्ठानों पर पानी व साबुन रखना आदि की जाॅच की जाये। यदि किसी दुकान पर पाॅच व्यक्तियों के ज्यादा एकत्रित व्यक्ति पाये जाते है तो तत्काल प्रभाव से उस दुकान को सील कर दिया जाये। इसके साथ ही प्रत्येक गाॅव में सोशल डिस्टेन्सिग का पालन व ग्राम वासियों के द्वारा मास्क पहनने का पालन कराने के लिए ग्राम पंचायत निगरानी समिति व मौहल्ला कमेटियों को तत्काल प्रभाव से सक्रिय कर दिया जाये।
3.प्रधान, सभासद, लेखपाल, सेक्रेटरी,राशन डीलर,व्यापारियों आदि के साथ बैठक कर स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिये जाये कि प्रत्येक गाॅव एवं वार्ड में लोगों के द्वारा मास्क पहनना आवष्यक होगा तथा सोशल डिस्टेन्सिग का पालन सख्ती से कराया जाये। ग्राम पंचायत में प्रधान तथा वार्ड में सभासद की इस कार्य के लिए जिम्मेदारी तय कर दी जाये।
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