राज्य मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश में न्याय दिलाने हेतु शिकायत दर्ज़, एस एस पी को नोटिस जारी जवाब तलब

उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ रोरावर क्षेत्र के तालसपुर स्थित एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड #HMA_Gulzar में #ब्लड_टैंक परिसर की सफाई करने के दौरान टैंक में गिरकर डूबने से हुई दो मजदूरों की मौत हुई थी 
सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने फैक्ट्री में जाकर कई घंटे की थी जांच की दिन में भी ड्यूटी कर चुके थे दोनों मजदूर, रात में जबरन फोन करके क्यों बुलाया गया था।
आसिफ पुत्र अब्दुल मजीद दिन में स्थाई कर्मचारी कार्यरत था सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मृतक आसिफ कंपनी में ड्यूटी करता था।
कंपनी संचालकों का सारा काम देखने का जिम्मा था। कंपनी अधिनियम, नियमों को ताख पर रख काम कराया जा रहा था।
रोरावर थाना क्षेत्र के तालसपुर स्थित आगरा के पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो की मीट फैक्ट्री में दो मजदूरों की मौत के मामले में कोई तहरीर न मिलने की बात की गई हैं ये सरासर झूठ है तहरीर थाना प्रभारी रोरावर की दी गई थी उन्होंने नहीं ली पुलिसिया दबाव बनाया गया था कंपनी जांच के बहाने बुलाकर परिजनों को घेर लिया था और कहने लगे 2=2 लाख लो मामले को रफा दफा कर मृतकों को दफन करो। जबकि कंपनी अधिनियम के अनुसार मृतक आसिफ का बीमा अन्य सुविधा भी उपलब्ध होगी।
*विकलांग बाप का सहारा था* 
थाना प्रभारी रोरावर से 
#CCTV_CAMERA_फुटेज निकलने का भी आग्रह किया था कि #सीसीटीवी_फुटेज_सुरक्षित रख #विवेचना में सम्मिलित की जाएं। पुलिस अधिकारियों का रवैया देख उम्मीद नहीं थी कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा,कार्यवाही होगी । क्योंकि पुलिस ने गर्म पानी में डूबने से मृत्यु होना बताया जबकि पोस्मार्टम रिपोर्ट के बारे में ब्लड टैंक में डूबने की मीडिया में ख़बरें तेर रही थीं। 
मृतक के भाई बुआ के पुत्र जो भाईचारा सेवा समिति नई दिल्ली के राष्ट्रीय महा सचिव और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकार भी हैं उन्होंने तब जाकर मा. @India_NHRC
के राज्य मानव अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश में न्याय दिलाने हेतु शिकायत दर्ज़ कराई गई। 
जो पंजीकृत हो गई हैं। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। अलीगढ़ के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को कार्यवाही हेतु पत्र भी लिखा है साथ ही उच्च स्तरीय अधिकारियों ओर उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भी कार्यवाही करने हेतु ईमेल भी किए है।
मगर प्रशासन की प्रारंभिक जांच में फैक्ट्री प्रबंधन की #लापरवाही सामने आई है।
इसमें पता चला है कि मजदूरों ने दिन में भी शिफ्ट की थी। इसके बाद रात में उन्हें दोबारा जबरन क्यों बुलवाया गया था। इसके बाद बिना सुपरवाइजर के उनसे काम कराया जा रहा था। टीम ने इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार कर की है। लेकिन, अभी तक फैक्ट्री प्रबंधन पर कोई कार्रवाई तय क्यों नहीं हुई है। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड तालसपुर पुलिया के पास स्थित है, जिसके मालिक आगरा से बसपा के पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो हैं। यहां उनके भाई हाजी गुलजार देखभाल करते हैं। वह कहा थे जो पप्पू , आसिफ पुत्रगण युनुस को इस प्रकरण को निपटाने का जिम्मा सौंपा शुक्रवार तड़के तीन बजे भुजपुरा निवासी 25 वर्षीय आसिफ पुत्र अब्दुल मजीद व 28 वर्षीय इमरान पुत्र भूरा ब्लड टैंक के परिसर की सफाई कर रहे थे तीसरा कर्मचारी कहा गया जो साथ था कहा गायब हो गया सवाल खड़े हो रहे है। दोनों टैंक में कैसे जा गिरे। दोनों की मौत हो गई। करीब छह बजे अन्य मजदूरों के माध्यम से परिजनों को सूचना मिली। फैक्ट्री प्रबंधन ने दोनों परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा एक सदस्य को फैक्ट्री में नौकरी देने की घोषणा की बात कही है जो सरासर झूठ है। आसिफ के परिवार वालों की गैर मौजूदगी ओर बगैर सहमति से समझौता कैसे हो गया आसिफ की पत्नी बोबी को बुलाया गया था सपा नेताओं द्वारा असहमति के बाद डरा धमका कर साइन कराए मृतक की पत्नी बेसुध थी बोबी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया हैं। 
फिर आखिर फैसला कैसे मान्य हुआ जो कि गैर क़ानूनी हैं जो वैध नहीं हैं कानूनी लड़ाई जारी रहेगी तब तक मृतक आसिफ के परिवार वालों को न्याय नहीं मिल जाता।
मृतक आसिफ के परिजनों का कहना था कि पुलिस ने दबाव डालकर समझौता कराया जो मान्य नहीं हैं। 
#मीडिया_रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मजदूरों की मौत का कारण डूबने आया है। 
पांच सदस्यीय टीम ने की प्रारंभिक जांच घटना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट राम शंकर के नेतृत्व में एएसपी व सीओ प्रथम मयंक पाठक, सीएफओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता उपेंद्र कुमार फैक्ट्री में पहुंचकर जांच की थी। इसमें दो बिंदुओं पर #लापरवाही पाई गई है। पहला, मजदूरों से दोहरी शिफ्ट में काम कराया जा रहा था। दूसरा, सुरक्षा मानक नहीं थे। कोई सुपरवाइजर तक मौजूद नहीं था। फैक्ट्री पर कंपनी, कारखाना एक्ट के तहत क्या कार्रवाई होगी, यह अभी तय क्यों नहीं हुआ ?

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